Chhattisgarh

राजधानी रायपुर के मंडी गेट अंतर्गत प्लाट पर अवैध कब्ज़ा का मामला :  न्यायालय ने वास्तविक भूमि स्वामी मेहमूद अली के पक्ष में सुनाया फैसला, सरकार द्वारा चलाई जा रही अवैध कब्जो के खिलाफ अभियान

रायपुर |राजधानी रायपुर के मंडी गेट के पास स्थित एक खाली प्लाट पर कब्जे से जुड़ा एक मामला सामने आया है। इस मामले में मोहम्मद अली और गुरदीप सिंह नामक दो व्यक्तियों ने अपना आधिपत्य एक ही जमीन पर जताया है। जब दोनों पक्ष निर्माण कार्यों के लिए जमीन पर पहुंचे, तो उनके बीच में आपसी बहस उत्पन्न हो गई और यह बहस हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद मामला न्यायालय में ले जाया गया, जहां न्यायालय ने जमीन पर निर्माण कार्य के लिए मेहमूद अली के पक्ष में आर्डर जारी किया।



मामले में यह जमीन का आधिपत्य आली और सिंह दोनों के बीच लड़ाई का विषय है। दोनों पक्षों के बीच जमीन के आधिकार को लेकर विवाद हो गया और यह विवाद उच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है। न्यायिक प्रक्रिया के बाद, न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अंततः न्यायालय ने जमीन पर निर्माण कार्य के लिए मेहमूद अली के पक्ष में आर्डर जारी किया।



प्रदेश में अवैध कब्जों को रोकने के लिए सरकार ने हाल ही में कई कड़े कदम उठाए हैं। इसका असर भूस्वामी और कई अन्य कब्जा धारियों पर भी पड़ रहा है। सरकार की नीतियों और गाइडलाइंस के अनुसार, तहसीलदार और एसडीएम अवैध कब्जों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं। हालांकि, इसी के बीच वास्तविक भूमि के स्वामी भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन्हें सरकारी नियमों के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Manish Tiwari

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