Rahul Gandhi Disqualified: ‘मोदी सरनेम’ मामले में कल अदालत जाएंगे राहुल गांधी, सूरत कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती

Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट (Surat Court) में याचिका दाखिल कर सकते हैं. राहुल को CJM कोर्ट ने हाल में ही मोदी सरनेम के मानहानि केस में सजा सुनाई थी. सूत्रों के अनुसार फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है. कल राहुल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं. वह मानहानि मामले में दोष पर रोक की मांग करेंगे. दोष पर रोक लगी तभी उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकेगी.
दरअसल, राहुल गांधी की 2019 की ‘मोदी सरनेम’ पर की गई टिप्पणी मामले पर सूरत की एक कोर्ट ने इसी साल 23 मार्च को उन्हें दोषी मानते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इस सजा के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और उनकी सदस्यता रद्द हो गई है. इसके बाद से ही कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. मामले को लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उनके पास दो ही विकल्प है. या तो न्याय मिले या जेल भेजें. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अपील का मतलब ही होता है कि आप निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हैं. ऐसे जेल भेजने के लिए कहने का कोई अर्थ नहीं है.



