Chhattisgarh

CG में नहीं बढ़ें बिजली बिल के दाम:1 अप्रैल से लागू होगा नया निर्णय, ज्यादातर सेक्टरों के पहले की तरह जारी रहेगी छूट

छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। इस साल किसी भी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बिजली के अधिक मूल्य नहीं चुकाने होंगे। इसके साथ ही आयोग ने पोहा और मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली 5 प्रतिशत छूट को जारी रखा है। इसके अलावा अन्य कई वर्गों के लिए भी छूट यथावत रखा गया है।

आदेश में और क्या है?

आयोग के निर्णय में कृषि और इससे जुड़े उपभोक्ताओं के लिए गैर सब्सिडी कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं के लिए 20 प्रतिशत छूट पहले की तरह जारी रहेगी। इसी तरह खेतों में लगे पंपों के आसपास निगरानी करने के लिए 100 वाट तक के लाइट और पंखा किसान पहले की तरह ही लगा सकते है। ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं दे रही संस्था को उर्जा प्रभार में 7% की छूट को घटाकर 5% किया गया है।

इसी प्रकार गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कई प्रकार की पुरानी सुविधाओं को जारी रखा गया है। जिसमें पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम के लिए प्रति यूनिट बिजली की दर में बिना बदलाव किए 5 रुपये रखी गई है। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर के उर्जा भाड़े में 50% की छूट बनी हुई है।

efa7445c f14f 4a72 b0e1 4e46663af763 1680019588632

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस वर्ष बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं, किसानों सहित पूरे प्रदेशवासियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है।राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में ही वृद्धि नहीं की गई है। बल्कि उनके द्वारा सरकार से कोई कर्ज भी नहीं लिया गया है, जो सराहनीय है।

IMG 20250811 172353
Manish Tiwari

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button