Chhattisgarh

बलौदाबाजार : जिले में धारा 144 प्रभावशील, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बलौदाबाजार|कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन कुमार ने आदेश जारी कर कहा है, कि विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। उक्त निर्वाचन बलौदाबाजार-भाटापारा जिला में सम्पन्न होने जा रहा है तथा चुनाव संबंधी सारी प्रारम्भिक तैयारियां, प्रक्रियाएँ प्रारंभ हो रही हैं। अतएव जिले में लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। जिला दण्डाधिकारी कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 के अंतर्गत (1) एवं (2) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया हैः- बलौदाबाजार-भाटापारा राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामाग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।

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Manish Tiwari

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