बिरनपुर कांड: आगजनी करने वाले चार और हत्या में शामिल नौ आरोपी गिरफ्तार, गांव छोड़कर सभी जगह से हटी धारा 144

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला अंतर्गत साजा थाना क्षेत्र के बिरनपुर में हुए विवाद के बाद कुछ घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। इसी मामले में पुलिस की जांच जारी थी। गुरुवार को पुलिस ने घर में आगजनी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी तरह रहीम व ईदुल की हत्या मामले में नौ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब तक अलग-अलग मामले में करीब 20 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
थाना से मिली जानकारी अनुसार, आठ अप्रैल शाम चार बजे ग्राम बिरनपुर निवासी पीड़िता सरीफा बी पति रसीद मोहम्मद के मकान के सामने 20-25 अज्ञात व्यक्ति आए और उनके घर को तोड़फोड़ कर आंगन में खड़े टाटा एस गोल्ड को आग लगा दी थी। तोड़फोड़ में उन्हें लगभग लाख रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में साजा थाना में 10 अप्रैल को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया विवेचना में गवाहों के कथन, वीडियो फुटेज, सीडीआर, टावर डंप के आधार पर आरोपी दीपक निषाद (25) पिता राजकुमार निषाद , दुर्गेश यादव (25) पिता दुकालू यादव, आनंद राम (23) पिता फगना निषाद, अखिलेश निषाद (19) पिता संतोष निषाद सभी निवासी ग्राम बासीन पुलिस चौकी देवकर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल कराया गया है।
डबल मर्डर में इन आरोपी की हुई गिरफ्तारी
इधर 11 अप्रैल को ग्राम बिरनपुर मुरुम खदान में गांव के निवासी रहीम उर्फ मन्नू पिता उम्मद मोहम्मद व उसके बेटे ईदुल मोहम्मद की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 17 अप्रैल को आठ आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच चल रहीं थी। इसी मामले में गुरुवार को नौ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें आरोपी चिंता राम साहू (68), चंदन साहू (20) पिता देवकुमार साहू, होमेनद्र नेताम (25) पिता नीलकंठ नेताम, टाकेंद्र साहू (22) पिता परसराम साहू सभी निवासी ग्राम कोरवाय थाना साजा, अजय कुमार साहू (25) पिता नेम राम साहू, राजेश साहू (23) पिता बल्लू साहू दोनों निवासी ग्राम मासूलगोदी थाना परपोड़ी जिला बेमेतरा व लोकेश साहू (23) पिता चतुर राम साहू, वरुण साहू (18) पिता रामकुमार साहू, राम निषाद (19) पिता हिरेश निषाद ये तीनों ग्राम कोगिया खुर्द थाना परपोड़ी जिला बेमेतरा के निवासी हैं। इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 302 व विवेचना के दौरान 147, 148, 149, 153 जोड़ी गई है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
ग्राम बिरनपुर को छोड़कर जिले की सभी जगह से धारा 144 हटाई गई
जिला प्रशासन ने बीते दिनों कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे बेमेतरा 11 अप्रैल को धारा 144 लागू की थी। इसके बाद साजा व बेमेतरा शहरी क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष स्थानों से धारा 144 हटाई गई थी। इसी तरह तहसील थानखम्हरिया क्षेत्र से धारा 144 हटाई गई थी। कानून व्यवस्था की समीक्षा उपरांत ग्राम बिरनपुर को छोड़कर तहसील साजा व बेमेतरा शहरी क्षेत्र से धारा 144 अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता हटा दी गई है। कलेक्टर पीएस एल्मा ने गुरुवार को आदेश जारी कर ग्राम बिरनपुर तहसील साजा में धारा 144 अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता पूर्ववत की भांति प्रभावशील रखने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


