Chhattisgarh

हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जारी किया आदेश, आजीवन रहेगा वैध

बिलासपुर|हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के वैधता को लेकर आदेश जारी किया है। जिसमें कोर्ट ने आदेश में टीईटी के सर्टिफिकेट को आजीवन के लिए वैध बताया है। मामले में शिक्षक को टीईटी की वैधता 7 वर्ष तक ही मानकर याचिकाकर्ता को अपात्र घोषित कर दिया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की…

हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के वैधता को लेकर आदेश जारी किया है। जिसमें कोर्ट ने आदेश में टीईटी के सर्टिफिकेट को आजीवन के लिए वैध बताया है। मामले में शिक्षक को टीईटी की वैधता 7 वर्ष तक ही मानकर याचिकाकर्ता को अपात्र घोषित कर दिया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

बता दें, शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट की वैधता को लेकर विभाग द्वारा दिए गए व्यवस्था के खिलाफ महिला उम्मीदवार मनीषा ठाकुर ने याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने कहा है। कोर्ट ने संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर एवं संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर को तय सरकुर्लर के आधार पर याचिकाकर्ता के प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया है।

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Manish Tiwari

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