Paytm Payments Bank पर दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई: लाइसेंस रद्द करने का आदेश, ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त

नई दिल्ली, 28 जुलाई। Paytm Payments Bank Limited से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उसके लाइसेंस को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने गिरिकुमार नायर को ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है, जो 8 जुलाई से बैंक के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और आगे की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पहले की गई नियामकीय कार्रवाई के बाद हुई है। अब बैंक के संचालन, परिसंपत्तियों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास रहेगी।
अदालत के आदेश के बाद Paytm Payments Bank के ग्राहकों और खाताधारकों को सलाह दी गई है कि वे RBI और संबंधित अधिकारियों की ओर से जारी आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें। बैंकिंग सेवाओं और खातों से जुड़े किसी भी निर्णय या निर्देश की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें।
फिलहाल, मामले में आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया ऑफिशियल लिक्विडेटर की निगरानी में पूरी की जाएगी। यदि इस संबंध में कोई नया निर्देश या अपडेट जारी होता है, तो उसे भी सार्वजनिक किया जाएगा।



