National

कांग्रेस को इनकम टैक्स मामले में मिली राहत : चुनाव तक नहीं होगी कार्रवाई, IT ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2024|इनकम टैक्स रिकवरी के खिलाफ कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (1 अप्रैल) को कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जो उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ दायर की थी. सुनवाई के दौरान डिपार्टमेंट ने आश्वासन दिया कि फिलहाल इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनते हुए इस मामले पर सुनवाई 24 जुलाई तक टाल दी.

सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो, इसलिए फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा. सॉलिसीटर जनरल ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ से गुजारिश की कि नोटिस के खिलाफ मामले पर सुनवाई को चुनाव के बाद के लिए टाला जा सकता है. कांग्रेस 135 करोड़ रुपये की वसूली के खिलाफ अदालत पहुंची थी.

सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि इनकी (कांग्रेस) की याचिका में सीमित मांग की गई है, लेकिन हम उससे आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की या किसी और रकम की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे. इस पर कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं निःशब्द हो जाता हूं और ऐसा बहुत कम बार होता है. मुझे कहना पड़ेगा कि इनका रवैया बहुत उदार है.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button