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वेलनेस स्पा की आड़ में देह व्यापार: ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं से कराता था संपर्क, पुलिस ने मैनेजर समेत 9 को पकड़ा

दुर्ग-भिलाई, 10 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जुनवानी इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। स्मृतिनगर थाना पुलिस ने ली वेलनेस स्पा सेंटर में दबिश देकर मैनेजर, महिला दलाल और ग्राहकों समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, स्पा सेंटर में आने वाले ग्राहकों से पैसे लेने के बाद महिलाओं से संपर्क कराया जाता था। इस पूरी गतिविधि को स्पा सेंटर का मैनेजर संचालित कर रहा था। पुलिस ने मौके से 19 मोबाइल फोन, करीब 1,900 रुपए नकद और अन्य सामग्री जब्त की है। जब्त मोबाइलों की कुल कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा

स्मृतिनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि जुनवानी स्थित ली वेलनेस स्पा सेंटर में स्पा की आड़ में देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने टीम गठित कर सेंटर पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान वहां मैनेजर, महिला दलाल, ग्राहक और अन्य लोग मौजूद मिले।

मैनेजर और महिला दलाल की भूमिका सामने आई

पुलिस जांच में सामने आया कि तनय सोनी स्पा सेंटर का मैनेजर था। पुलिस के अनुसार, वह ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं से संपर्क कराता था। वहीं हेमा सिंह उर्फ प्रीत के जरिए महिलाओं को सेंटर पर बुलाए जाने की बात सामने आई है।

पुलिस ने मौके से मिले मोबाइल फोन और दस्तावेजों को भी जांच के लिए जब्त किया है। इनके जरिए पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे।

19 मोबाइल फोन और नकदी जब्त

रेड के दौरान पुलिस ने 19 मोबाइल फोन बरामद किए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा ग्राहकों से प्राप्त 1,900 रुपए नकद, दस्तावेज और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है।

पुलिस अब जब्त मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच कर रही है, ताकि स्पा सेंटर से जुड़े अन्य लोगों और गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सके।

9 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में तनय सोनी (23), हेमा सिंह उर्फ प्रीत (32), रूपेन्द्र जंघेल (39), रितिक सोनी (26), दिनेन्द्र कुमार सोनी (27), हेमंत सिन्हा (28), अविनाश शर्मा उर्फ अभी (32), आनंद कुमार (31) और अरुण पांडेय (24) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी दुर्ग-भिलाई के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले बताए गए हैं।

कब से चल रहा था रैकेट, जांच जारी

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत कार्रवाई की है।

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि स्पा सेंटर में कथित गतिविधि कब से चल रही थी, इसमें कितने लोग जुड़े थे और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। जब्त मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच के बाद मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना है।

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Manish Tiwari

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