महिलाओं को बड़ी राहत: संपत्ति रजिस्ट्री पर 50% शुल्क छूट लागू, आर्थिक सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

रायपुर। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन और अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने के बाद यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री O. P. Choudhary की पहल पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया। नई व्यवस्था के तहत महिलाओं के पक्ष में होने वाले अचल संपत्ति अंतरण दस्तावेजों पर अब 4 प्रतिशत की जगह केवल 2 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन को बढ़ावा मिलेगा और उनकी आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी। वर्ष 2024-25 में महिलाओं के नाम पर 82,755 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था। नई छूट लागू होने के बाद इस संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।
हालांकि इस निर्णय से राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान है, लेकिन सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम बताया है।



