सैनिकों और पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत: अब ₹25 लाख तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25% छूट

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के सम्मान एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ₹25 लाख तक की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के मार्गदर्शन में पंजीयन मंत्री O. P. Choudhary की पहल पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया। अधिसूचना जारी होने के बाद यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
अधिसूचना के अनुसार, यह लाभ सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके निधन की स्थिति में जीवनसाथी को केवल एक बार मिलेगा। ₹25 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी, जबकि इससे अधिक मूल्य की संपत्ति पर अतिरिक्त राशि के लिए नियमानुसार शुल्क देना होगा।
वर्तमान में अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय विलेखों पर लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होता है। नई व्यवस्था लागू होने से पात्र हितग्राहियों को आवास खरीद में आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार ने इसे मातृभूमि की रक्षा करने वाले सैनिकों के सम्मान में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है।
छूट का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही, लाभ केवल एक बार लेने संबंधी शपथ पत्र तथा सैनिक, पूर्व सैनिक या विधवा होने से संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे।



