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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जमानत प्रक्रिया अब और सख्त, देना होगा पूरा रिकॉर्ड

बिलासपुर, 13 मई 2026// छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जमानत प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब अग्रिम और नियमित जमानत याचिकाओं में आरोपी को अपनी पूरी कानूनी स्थिति का विस्तृत विवरण देना अनिवार्य होगा।
Chhattisgarh High Court ने ‘छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007’ में संशोधन करते हुए जमानत आवेदन का नया प्रारूप जारी किया है। इसके बाद अब सामान्य जानकारी की जगह विस्तृत टैबुलर फॉर्म भरना जरूरी होगा।
क्या-क्या देना होगा अब जमानत आवेदन में?
नए नियमों के अनुसार अब आवेदक को निम्न जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी—
- FIR नंबर, धाराएं और अधिकतम सजा
- गिरफ्तारी की तारीख और जेल में बिताया समय
- केस की वर्तमान स्थिति (जांच/चार्जशीट/ट्रायल)
- गवाहों की संख्या और बयान की स्थिति
- पहले दर्ज सभी मामलों का पूरा रिकॉर्ड
- पिछली जमानत याचिकाओं का विवरण
- वारंट या भगोड़ा घोषित होने की स्थिति (यदि लागू हो)
क्यों लिया गया यह फैसला?
हाईकोर्ट का मानना है कि कई मामलों में अदालत के सामने अधूरी जानकारी रखी जाती थी, जिससे सुनवाई प्रभावित होती थी। नया फॉर्मेट न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तथ्य-आधारित बनाएगा।



