छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई : ओवररेटिंग मामले में दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित

रायपुर, 05 अगस्त 2026। आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने राज्य के विभिन्न जिलों की शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत (ओवररेटिंग) पर बिक्री और नियंत्रण में लापरवाही के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए दो आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।

निलंबित अधिकारियों में बालोद जिले के गुरूर के आशाराम शाक्य (आबकारी उप निरीक्षक) तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रोहासी स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी पी. माधव राव (आबकारी उप निरीक्षक) शामिल हैं।

एक अन्य मामले में निलोफर जैन, सहायक जिला आबकारी अधिकारी (एडीईओ), जो देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अरकार, जिला बालोद की प्रभारी एवं मंडल प्रभारी थीं, उनके शिथिल नियंत्रण, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण आबकारी आयुक्त ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को पत्र जारी किया है।

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Manish Tiwari

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