EOW : फर्जीवाडा कर आदिवासियों की जमीन हडपने के मामले में ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया प्रकरण

EOW : जबलपुर ! मध्यप्रदेश के जबलपुर की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने फर्जीवाड़ा कर आदिवासियों की जमीन हड़पने के मामले में टॉप ग्रेन मैनेजमेंट के प्रतिनिधि सहित तत्कालीन तीन तहसीलदार तथा चार पटवारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।
EOW : ईओडब्ल्यू जबलपुर के पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र सिंह राजपूत ने आज बताया कि कटनी जिले की बरही तहसील अंतर्गत ग्राम करौंदी, ग्राम गढौहा तथा ग्राम महगवां में 53 एकड शासकीय भूमि आदिवासियों को दी गयी थी। आदिवासियों को दी गयी भूमि अहस्तांतरित थी, इसके बावजूद भी प्रलोभन देकर वर्ष 2008 में आदिवासियों से यह भूमि कौडियों के भाव खरीद ली गयी। इस संबंध में ईओडब्ल्यू से शिकायत की गयी थी।
EOW : जांच में पाया गया कि टॉप ग्रेन मैनेंजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि रमेश सिंह ने राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से उक्त जमीन क्रय की है। तत्कालीन कलेक्टर एस के गर्ग, आर पी अग्रवाल तथा आर बी द्विवेदी द्वारा अभिलेखों की जांच किये बिना पट्टे की भूमि के नामांतरण का आदेश पारित कर दिया। आदिवासियों की भूमि होने के बावजूद भी नामांकरण के लिए जिला कलेक्टर से अनुमत्ति नहीं ली गयी थी।
तत्कालीन पटवारी नत्थूलाल, संतोष दुबे जूनियर, संतोष दुबे सीनियर तथा सुखदेख सिंह ने अभिलेखों के पूर्व के सालों का अभिलेख रोस्टर नहीं कर भूमिधारकों का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज कर दिया था। इस प्रकार रमेश सिंह के साथ मिलकर तीन तत्कालीन तहसीलदार तथा चार पटवारियों ने आदिवासियों को आवंटित 53 एकड अहस्तांतरित जमीन का फर्जी तरीके से नामांकन कर दिया।
ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।