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स्थानांतरण पर लगी रोक में मिली राहत : छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई छूट की मियाद, अब 30 जून तक हो सकेंगे तबादले, देखें आदेश…

रायपुर, 25 जून 2025 — छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने स्थानांतरण पर लगी रोक में आंशिक छूट की समयसीमा बढ़ा दी है। अब यह छूट 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगी। पहले यह अवधि 25 जून 2025 तक निर्धारित की गई थी।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि पहले 05 जून 2025 को जारी परिपत्र के तहत स्थानांतरण पर लगी रोक को 14 जून से 25 जून तक शिथिल किया गया था। लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, ताकि लंबित तबादलों की प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें।

विभाग ने निर्देशित किया है कि स्थानांतरण आदेशों की प्रतिलिपियां और उनके क्रियान्वयन की स्थिति को संबंधित जिला या विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से 30 जून 2025 तक अपलोड किया जाए।

इसके अतिरिक्त, स्थानांतरण नीति की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

यह आदेश राज्यपाल के नाम से सचिव रजत कुमार द्वारा जारी किया गया है। शासन के इस निर्णय से विभिन्न विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आने की उम्मीद है।

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Manish Tiwari

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