Madhya Pradesh

जबलपुर: नकली नोट मामले में तीन आरोपी दोषी करार, अदालत ने पांच साल जेल और आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

एडीजे उदय सिंह मरावी की अदालत ने नकली नोट मामले में आरोपी शहडोल निवासी संतोष पांडे, जबलपुर निवासी सचिन चक्रवर्ती व रीवा निवासी कौशल प्रसाद उपाध्याय को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को पांच-पांच साल की सजा व आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अदालत को अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक जीत सिंह पटेल ने बताया कि आरोपियों ने आपस में सांठगांठ के जरिए नकली नोट तैयार किए। इसके बाद उन्हें बाजार में चलाना शुरू कर दिया। जिसकी भनक लगने पर पुलिस ने धरपकड़ की योजना बनाई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्रिंटर, चमकीले टेप व सफेद कागज बरामद किए। साथ ही सौ रुपये के अधबने नोट भी जब्त किए। मामले में हनुमानताल व ओमती पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा से दंडित किया।

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Manish Tiwari

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