Chhattisgarh

रायपुर:कलेक्टर ने जारी किया आदेश,बोर पर 30 जून तक बैन, अगर बोर किया, तो मशीन जब्त होगी

गर्मी में पानी की किल्लत न हो इसलिए राजधानी में बोर करने पर बैन लगा दिया गया है। अब प्रशासन की अनुमति के बिना कहीं भी बोर नहीं होगा। कलेक्टर ने सोमवार को एक आदेश जारी कर जिले में 30 जून तक नए नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही जिले को तय समय तक जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि गर्मी में पानी की किल्लत न हो इसलिए यह आदेश किया गया है।

शहर और आउटर में पानी का जलस्तर सामान्य रखने के लिए ही बोर पर बैन लगाया गया है। तय तारीख में बोर कराने के लिए लोगों को सक्षम अधिकारी से सहमति लेनी होगी। बिना अनुमति के बोर कराने पर मशीन जब्त करने के साथ ही बोर कराने वाले पर कार्रवाई भी का जाएगी।

हालांकि शासकीय-अर्द्धशासकीय एवं नगरीय निकायों यानी सरकारी दफ्तरों में पीने के पानी के लिए बोर कराने पर बैन नहीं रहेगा। वे बिना अनुमति के अपने परिसर में बोर करा सकेंगे। बोर कराने की अनुमति देने के लिए अफसरों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, निगम और तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ही बोर कराने की अनुमति दी जाएगी।

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Manish Tiwari

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