दो हजार का नोट बदलने के लिए नहीं देनी होगी ID, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले दिनों दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का ऐलान किया था. आरबीआई ने ये भी साफ किया था कि दो हजार रुपये के नोट लोग किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर बदल सकेंगे. नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, कोई फॉर्म नहीं भरना होगा.
बिना किसी पहचान पत्र के दो हजार रुपये के नोट को बदलने के आदेश को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर फैसला सुना दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज कर दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 मई को इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस याचिका पर बहस के दौरान RBI की ओर से जोरदार विरोध करते हुए इसे खारिज करने और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की मांग की गई थी. आरबीआई के वकील ने इसे आर्थिक नीतिगत मामला बताते हुए कोर्ट के पुराने फैसलों की भी नजीर दी जिनमें कोर्ट ने आर्थिक नीतिगत मामलों में दखल नहीं देने की बात कही गई है.
वहीं, याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट से आरबीआई और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को ये आदेश देने की मांग की थी कि दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए आईडी प्रूफ अनिवार्य किया जाए. उन्होंने बैंक खाते मे नोट जमा करने का आदेश देने की भी मांग की. बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका पर बहस के दौरान कहा कि इस मामले से जुड़े पूरे नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं कर रहा हूं. नोटिफिकेशन के एक हिस्से को चुनौती दे रहा हूं.
बगैर दस्तावेज नोट एक्सचेंज पहली बार
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि आरबीआई खुद कहता है कि 2018 में 6 लाख करोड़ से ज्यादा दो हजार के नोट सर्कुलेशन में थे जो अभी 3 लाख करोड़ के आसपास हैं. आरबीआई ही कहता है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा कि बिना किसी दस्तावेज के नोट एक्सचेंज करने की बात कही गई है.
बिना आईडी के नोट एक्सचेंज क्यों
अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि आरबीआई ये एडमिट कर रहा है कि करीब सवा तीन लाख करोड़ रुपये की दो हजार की नोट डंप हो चुकी है. उन्होंने कहा कि हर घर में हरेक व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, फिर बिना आईडी के नोट एक्सचेंज क्यों किए जा रहे हैं? याचिकाकर्ता ने कहा कि लगभग हर परिवार में बैंक अकाउंट हैं. बिना किसी पर्ची के नोट बदले जाते हैं तो नक्सल प्रभावित इलाकों के साथ ही उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर भारत में कोई भी नोट बदल लेगा.
अतीक के गुर्गे बदल लेंगे नोट
अश्विनी उपाध्याय ने दलील देते हुए ये भी कहा कि अतीक अहमद के गुर्गे जाएंगे और बैंक में जाकर नोट बदल लेंगे. नोटिफिकेशन ये नहीं कह रहा कि रोजाना 20000 रुपये के दो हजार वाले नोट बदले जाएंगे. एक बार में 20 हजार रुपये मूल्य वाले दो हजार के नोट बदले जाने की बात कही गई है. आरबीआई के वकील ने याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ये मौद्रिक नीति से जुड़ा मामला है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.
आरबीआई के वकील ने कई पुराने फैसलों का भी जिक्र किया. आरबीआई के वकील ने कहा कि कोर्ट के पहले के फैसले हैं कि आर्थिक नीतिगत मामलों में अदालत दखल नहीं देगी. RBI के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी और कोर्ट से इस पर जुर्माना लगाने की भी मांग की थी.