छत्तीसगढ़
Trending

महिला अधिकारों व पास्को एक्ट पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित: घरेलु हिंसा, कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना अंतर्गत विशाखा कमेटी एवं POCSO ACT जैसे विषयों पर दी गई जानकारी

रायपुर 11 मार्च 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 10 मार्च को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ की पी.सी.पी.एन.डी.टी. एवं एआरटी शाखा द्वारा नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में कार्यरत समस्त महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये महिला अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक नियम-अधिनियम जैसे घरेलु हिंसा, कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना अंतर्गत विशाखा कमेटी एवं POCSO ACT (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवायें डाॅ. प्रियंका शुक्ला की उपस्थिति में आयोजित कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक क्रिस्टीना एस. लाल एवं जिला अभियोजन अधिकारी रायपुर आरती गुप्ता द्वारा नियम-अधिनियमों की जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम में संयुक्त संचालक, क्रिस्टीना एस. लाल द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़ना की परिभाषा, निवारण आतंरिक शिकायत समिति का गठन, स्थानीय शिकायत समिति जिलाधिकारी की भूमिका, शिकायत उपरांत जांच, सुलह, कार्यवाही, जांच रिपोर्ट, समय-सीमा, दण्ड, मिथ्या अथवा विद्वेषपूर्वक शिकायत तथा मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड के प्रावधानों की जानकारी दी। जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती गुप्ता द्वारा घरेलू हिंसा का अर्थ, शिकायतकर्ता, सूचना प्रणाली, आश्रयगृह, चिकित्सा सहायता प्रावधान, आवेदनकर्ता तथा अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश, दण्ड की जानकारी दी गई। POCSO ACT के तहत बालकों का लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा, प्रकार, माता-पिता एवं अन्य लोगों की भूमिका, शिकायत एवं दण्ड संबंधी जानकारी साझा की गई।

कार्यशाला में संचालक, महामारी नियंत्रण डॉ एस के पामभोई, शाखा प्रभारी डाॅ. महेन्द्र सिंह, संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें प्रेमलता चंदेल, संयुक्त संचालक (वित्त) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रत्ना अजगले एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत समस्त महिला अधिकारी एवं कर्मचारीगण सम्मिलित हुये।

1001518797 removebg preview
Manish Tiwari

Show More

Related Articles

Back to top button