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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक: औद्योगिक नीति, आरक्षण प्रावधानों, तीर्थ दर्शन योजना सहित कई बड़े फैसले

रायपुर, 28 अक्टूबर 2024 – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की विकास योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में खपत और विकास की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई औद्योगिक नीति से लेकर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण तक के कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।
- धान खरीदी हेतु राशि की अवधि में विस्तार: खऱीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के लिए स्वीकृत 14,700 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति राशि की वैधता को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक कर दिया गया।
- पंचायत एवं नगरीय निकाय आरक्षण में संशोधन: त्रि-स्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 50% तक आरक्षण देने का निर्णय लिया गया, जहां एससी/एसटी के आरक्षण की सीमा के आधार पर ओबीसी आरक्षण की मात्रा तय की जाएगी।
- नई औद्योगिक नीति 2024-29: कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-29 को मंजूरी दी। नीति में स्थानीय और बाहरी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, और टेक्सटाइल सेक्टर जैसे क्षेत्रों को विशेष सहायता दी जाएगी। यह नीति 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029 तक लागू रहेगी।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की बहाली का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा और परित्यक महिलाओं को चिन्हित तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
- नवा रायपुर में निवेश को प्रोत्साहन: आईटी, हेल्थ, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवा रायपुर में रियायती दर पर भूखंड आबंटित किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का तकनीकी शिक्षा में क्रियान्वयन: छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे छात्रों को गुणवत्तायुक्त और लचीली शिक्षा प्रणाली का लाभ मिलेगा।
- अचल संपत्ति हस्तांतरण में रजिस्ट्रीकरण शुल्क: जनता की सुविधा को देखते हुए अचल संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण शुल्क को पुनरीक्षित किया गया है, जिससे शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में संशोधन: राज्य के नगर पालिक और नगर निगम अधिनियमों में संशोधन संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
मंत्रिपरिषद की इस बैठक से राज्य में विकास की गति को और अधिक बल मिलेगा, साथ ही समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कल्याणकारी नीतियों का लाभ प्राप्त होगा।