
दुर्ग। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच के बाद Lotte Choco Pie के एक बैच को असुरक्षित घोषित किया है। इसके बाद दुर्ग जिले में संबंधित उत्पाद की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा Lotte ब्रांड के 672 ग्राम पैक का नमूना जांच के लिए भोपाल स्थित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कैली लैब प्राइवेट लिमिटेड भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक पाए जाने की पुष्टि हुई।
विभाग के अनुसार जांच रिपोर्ट क्रमांक आर-0565/2026, दिनांक 21 जुलाई 2026 में खाद्य उत्पाद में मानक से अधिक परिरक्षक की मौजूदगी सामने आई। इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित उत्पाद को ‘असुरक्षित’ घोषित किया गया।
जिस बैच पर कार्रवाई की गई है, उसका बैच नंबर NM10DC2 है। इसकी निर्माण तिथि 10 अप्रैल 2026 और समाप्ति तिथि 9 अप्रैल 2027 दर्ज है।
जनस्वास्थ्य को संभावित खतरे को देखते हुए विभाग ने इस बैच के उत्पाद के विक्रय और उपभोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही संबंधित उत्पाद के बिक्री, भंडारण या वितरण से जुड़े प्रतिष्ठानों पर नियमों के उल्लंघन की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।



