छत्तीसगढ़
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का 2025 ग्रीष्मकालीन अवकाश: 12 मई से 6 जून तक बंद रहेगा न्यायालय, अर्जेंट मामलों के लिए विशेष पीठों का गठन

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 के ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट 12 मई (सोमवार) से 6 जून (शुक्रवार) तक अवकाश पर रहेगा। इस दौरान नियमित न्यायिक कार्य बंद रहेगा, लेकिन अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पीठों का गठन किया जाएगा। न्यायिक कार्य 9 जून (सोमवार) से सामान्य रूप से फिर से शुरू होगा।
इन तारीखों को लगेंगी अवकाशकालीन पीठें
अवकाश के दौरान 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई, तथा 3 और 5 जून को अवकाशकालीन पीठों का गठन किया जाएगा। इन तारीखों को अर्जेंट मामलों की सुनवाई प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय निर्धारित समय से अधिक देर तक भी कार्य कर सकेगा।



