छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: छोटे दुकानदारों को राहत, अब दुकानें 24 घंटे खुलेंगी, महिला कर्मचारी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, नया अधिनियम लागू

रायपुर, 19 फ़रवरी 2025 छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है।
श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों तक सीमित था। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं, जिससे छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक भार पड़ता था।
पंजीयन शुल्क में बढ़ोतरी, प्रक्रिया ऑनलाइन होगी
नए नियमों के तहत, दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है।
- न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा।
- पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक था।
- पंजीयन की अनिवार्यता – नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।
ईएसआई, पीएफ में पंजीकृत दुकानें स्वतः शामिल
कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) और भविष्य निधि (EPF) में पहले से पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में स्वतः शामिल हो जाएंगी।
- पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या (LIN) प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
- 6 महीने बाद आवेदन करने पर नियमानुसार शुल्क देना अनिवार्य होगा।
दुकानों के संचालन और कर्मचारियों के अधिकारों में बदलाव
- अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए।
- महिला कर्मचारियों को सुरक्षा शर्तों के साथ रात में काम करने की अनुमति होगी।
- सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे।
- हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान एवं स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
जुर्माना और अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा
- नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग (समझौते के जरिए निपटारा) की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा।
- निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे।
श्रम विभाग करेगा पंजीयन कार्य
पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार, यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।
नए नियमों से छोटे दुकानदारों और कर्मचारियों को लाभ
नए नियमों से:
✅ छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी
✅ पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी
✅ कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण हो सकेगा
इस बदलाव से राज्य के व्यापारिक माहौल को अधिक पारदर्शी और संगठित बनाने में मदद मिलेगी।