सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ा झटका : ट्रांजिट जमानत पर लगी रोक; कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

नई दिल्ली/गुवाहाटी।कांग्रेस नेता और पार्टी के मीडिया सेल प्रमुख Pawan Khera को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।
सूत्रों के अनुसार, असम सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मामला असम में दर्ज है, इसलिए ट्रांजिट जमानत का अधिकार तेलंगाना हाईकोर्ट को नहीं था।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की पत्नी से जुड़े कथित “तीन पासपोर्ट” वाले आरोपों के बाद शुरू हुआ था। पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।
10 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन असम सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है। इस फैसले के बाद असम पुलिस द्वारा पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।
आगे क्या?
मामले की अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि ट्रांजिट जमानत उचित थी या नहीं और केस का अधिकार क्षेत्र किस राज्य के पास रहेगा।
👉 इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है।



