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पवन खेड़ा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका: अग्रिम जमानत खारिज, गिरफ्तारी की बढ़ी संभावना

गुवाहाटी, 24 अप्रैल 2026। कांग्रेस के मीडिया सेल प्रमुख पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है और असम पुलिस कभी भी कार्रवाई कर सकती है।

यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयन सरमा से जुड़े कथित “तीन पासपोर्ट” विवाद से जुड़ा है, जिस पर पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए थे।


तीन घंटे तक चली सुनवाई, कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

मंगलवार को हुई सुनवाई करीब तीन घंटे चली थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति पी.जे. सैकिया की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी।


क्या हैं पवन खेड़ा पर आरोप

पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है, जिनमें शामिल हैं—

  • चुनाव से जुड़ा झूठा बयान
  • धोखाधड़ी और जालसाजी
  • शांति भंग करने की कोशिश
  • मानहानि
  • फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल

क्या कहा था पवन खेड़ा ने

खेड़ा ने 5 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि असम सीएम की पत्नी के पास कथित तौर पर तीन पासपोर्ट हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए और राजनीतिक रूप से तीखे आरोप लगाए थे।


सरकार पक्ष की दलील

सरकारी पक्ष ने इसे गंभीर आपराधिक मामला बताते हुए कहा कि बयान भ्रामक और जालसाजी से जुड़े हैं, जबकि पवन खेड़ा के वकील ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया।


अब आगे क्या

हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद असम पुलिस अब गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है। मामले को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज होने की संभावना है।

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Manish Tiwari

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