
रायपुर, 18 अप्रैल 2026/ रायपुर स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की विशेष अदालत ने IAS अधिकारी समीर बिश्नोई की नौ अतिरिक्त अचल संपत्तियों को कुर्क (अटैच) करने का आदेश दिया है। यह आदेश 17 अप्रैल 2026 को जारी किया गया, जो आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) मामले से जुड़ा है, जिसकी जांच राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) कर रहा है।
ब्यूरो ने प्रकरण क्रमांक 23/2024 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत दर्ज किया है। इन नई कुर्क की गई संपत्तियों की कीमत लगभग ₹4 करोड़ बताई गई है। जांच में पाया गया कि ये संपत्तियां परिवार के सदस्यों और विभिन्न फर्मों के नाम पर खरीदी गई थीं।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोल लेवी घोटाले से जुड़े मामले में बिश्नोई की पांच अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। अदालत के इस नए आदेश के बाद अब इन नौ संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है।
अदालत इससे पहले सौम्या चौरसिया की संपत्तियों को भी कुर्क करने की मंजूरी दे चुकी है। यह कार्रवाई राज्य में चल रही भ्रष्टाचार जांच में एक और अहम कदम मानी जा रही है।



