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व्यवसायियों से अवैध वसूली के आरोप में सहायक आयुक्त सह निरीक्षक विधान रंजन कुलू निलंबित

रायपुर, 21 अगस्त 2025 वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त सह निरीक्षक विधान रंजन कुलू को राज्य कर आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर स्थल निरीक्षण और सत्यापन के दौरान व्यापारियों से अवैध वसूली करने की शिकायत दर्ज की गई थी।

जानकारी के मुताबिक, महासमुंद के व्यापारियों ने सहायक आयुक्त सह निरीक्षक के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत सौंपी थी। इस पर राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुंद वृत्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई करते हुए राज्य कर आयुक्त ने निलंबन आदेश जारी किया।

निलंबन की अवधि में विधान रंजन कुलू का मुख्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय, रायपुर संभाग-1 निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।


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Manish Tiwari

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