छत्तीसगढ़

भिलाई में खाद्य विभाग का छापा: कहीं एक्सपायरी दूध से पनीर, कहीं गंदगी में मिठाई; 2500 किलो खाद्य सामग्री नष्ट

दुर्ग-भिलाई, 24 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के भिलाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की छापेमार कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई है। जांच के दौरान कहीं एक्सपायरी दूध से पनीर और दही बनाया जा रहा था, तो कहीं गंदगी के बीच मिठाइयां तैयार की जा रही थीं। विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 2500 किलो मिठाई और 1000 लीटर दूध नष्ट कराया है। अनियमितताएं मिलने पर तीन प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थ बनाने का काम बंद करा दिया गया। वहीं, वैशाली नगर की एक दुकान में बिस्किट के पैकेट पर भविष्य की तारीख डालकर पैकिंग करने का मामला भी सामने आया है।

एक्सपायरी दूध से बनाया जा रहा था पनीर

नंदनी रोड स्थित मां दुर्गा डेयरी में जांच के दौरान पनीर और दही का निर्माण गंदी जगह पर होता मिला। पनीर बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा पैक्ड दूध एक्सपायरी डेट का था। खाद्य विभाग की टीम ने पनीर, दूध और दही के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। इसके बाद नगर निगम की मदद से करीब 1000 लीटर दूध और 80 किलो दही नष्ट कराया गया।

लड्डुओं में मिलावट की आशंका, 250 किलो लड्डू मिले

कैंप-2 स्थित गुप्ताजी लड्डू हाउस में जांच के दौरान करीब 250 किलो मैदे के लड्डू मिले। विभाग को इनमें निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले खाद्य रंग और स्वीटनिंग एजेंट के इस्तेमाल की आशंका हुई। इसके बाद खाद्य पदार्थों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई।

बिना लेबल प्लास्टिक के जार में पैक हो रही थीं मिठाइयां

बैकुंठधाम, कैंप-2 स्थित मुस्कान फूड प्रोडक्ट्स में भी साफ-सफाई की अनदेखी सामने आई। यहां गंदगी के बीच लड्डू, सोनपापड़ी, पेड़ा और बर्फी जैसी मिठाइयां बनाई और पैक की जा रही थीं। मिठाइयों को बिना लेबल वाले प्लास्टिक के जार में पैक किया जा रहा था।

कार्रवाई के दौरान करीब 200 किलो पेड़ा, 1020 किलो सोनपापड़ी और 70 किलो मसूर पाक समेत अन्य मिठाइयों को नष्ट करने की प्रक्रिया की गई। विभाग के अनुसार, तीनों प्रतिष्ठानों में कुल मिलाकर करीब 2500 किलो मिठाई नष्ट कराने की कार्रवाई की गई।

तीनों प्रतिष्ठानों में काम बंद, लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश

खाद्य सुरक्षा मानकों में गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद विभाग ने तीनों प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थ बनाने का काम बंद करा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस एक सप्ताह के लिए निलंबित करने की सिफारिश भेजी जाएगी। निर्धारित अवधि में जरूरी सुधार नहीं होने पर निलंबन की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

बिस्किट के पैकेट पर 9 दिन आगे की तारीख

वैशाली नगर स्थित जलाराम नमकीन एंड डेयरी में औचक निरीक्षण के दौरान बिस्किट की पैकिंग में भी गड़बड़ी मिली। जांच 23 अक्टूबर 2026 को की गई, जबकि बिस्किट के पैकेट पर 1 नवंबर 2026 की तारीख दर्ज कर पैकिंग की जा रही थी। यानी पैकेट पर वास्तविक तारीख से करीब 9 दिन आगे की तारीख डाली जा रही थी।

खाद्य विभाग ने इसे ग्राहकों को गुमराह करने का मामला मानते हुए दुकान संचालक के खिलाफ मिसलीडिंग का प्रकरण तैयार किया है। मामले को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं : आयुक्त

खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि अलग-अलग खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई की जांच की जा रही है। इसी क्रम में दुर्ग जिले में भी कार्रवाई की गई।

उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों का निर्माण साफ-सुथरे वातावरण में होना चाहिए। एक्सपायरी सामग्री का इस्तेमाल और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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Manish Tiwari

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