राजनांदगांव गोवंश हत्या केस में नया खुलासा: फरार मुख्य आरोपी नागपुर से पकड़ा गया, दो महिला आरोपियों को भी जेल भेजा

राजनांदगांव, 19 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में गोवंश की हत्या कर उसके सिर को अलग-अलग स्थानों पर फेंकने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चिखली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मामले का मुख्य आरोपी एजाज अहमद उर्फ कसाई उर्फ वकील अंसारी भी शामिल है, जिसे महाराष्ट्र के नागपुर से पकड़ा गया। वहीं, दो महिला आरोपियों को गौरीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक एक अपचारी बालिका सहित कुल 14 लोगों को पकड़ा जा चुका है।
शीतला तालाब और अंडरब्रिज के पास फेंका था गोवंश का सिर
जानकारी के अनुसार, राजनांदगांव के गौरीनगर क्षेत्र में गोवंश की हत्या कर उसके सिर को शीतला तालाब और निर्माणाधीन अंडरब्रिज के पास फेंक दिया गया था। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिखली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई थी।
जांच के दौरान मिली अहम जानकारियों के आधार पर पुलिस फरार आरोपियों तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी घटना के बाद से फरार था और नागपुर में छिपा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
गौरीनगर से दो महिला आरोपी गिरफ्तार
मुख्य आरोपी के साथ पुलिस ने दो महिला आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान खैरून निशा (60 वर्ष) और नसीमा बेगम उर्फ रानी (57 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों को गौरीनगर क्षेत्र से पकड़ा गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की और उन्हें न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर तीनों को जेल भेज दिया गया।
अब तक 14 लोगों पर कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, इस मामले में 17 अक्टूबर को 10 आरोपियों और एक अपचारी बालिका को पकड़ा गया था। इसके बाद 18 अक्टूबर को तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब मुख्य आरोपी और दो महिला आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी है। पुलिस द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, मामले में अब तक कुल 14 लोगों को पकड़ा जा चुका है, जिनमें एक अपचारी बालिका भी शामिल है।
कई धाराओं में दर्ज है मामला
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299, 325, 238 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। इसके अलावा पशु क्रूरता से संबंधित कानून की धारा 4, 6 और 10 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत भी कार्रवाई की गई है।
इस कार्रवाई में कोतवाली प्रभारी उपेंद्र शाह, सोमनी प्रभारी एमन साहू, बसंतपुर प्रभारी कौशलेन्द्र देवांगन, चिखली चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, उपनिरीक्षक सत्तुलाल कंवर और साइबर सेल के निरीक्षक विनय पम्मार सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।



