छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से खुलेंगी 67 नई शराब दुकानें: सरकार की नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव, प्रीमियम शॉप की भी मिलेगी अनुमति, राजस्व में होगी 1000 करोड़ की बढ़ोतरी

रायपुर, 17 मार्च 2025 छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल 2025 से राज्य में 67 नई शराब दुकानें खोलने का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद प्रदेश में शराब दुकानों की कुल संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में 674 देशी-विदेशी शराब दुकानें संचालित हो रही हैं।
नई आबकारी नीति में बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रीमियम शॉप संचालित करने की अनुमति भी दी गई है। सरकार का तर्क है कि कई जिलों में शराब दुकानों के बीच 30 किमी का अंतर है, जिससे अवैध शराब का कारोबार बढ़ रहा है। इसके अलावा, सीमावर्ती इलाकों में दुकानें नहीं होने के कारण अन्य राज्यों से शराब की आवक होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 10 प्रतिशत नई दुकानें खोलने का निर्णय लिया है।
राजस्व में होगी वृद्धि
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक भी दुकान बंद नहीं करने का फैसला लिया है। नई दुकानों के खुलने से राज्य के राजस्व में लगभग 1000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। सरकार को अगले वर्ष आबकारी विभाग से 12,500 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद है।
अधोसंरचना विकास शुल्क भी वसूला जाएगा
नई नीति के तहत प्रति बोतल 5 रुपये से लेकर 10, 20, 40 और 60 रुपये तक अधोसंरचना विकास शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, शराब दुकानों को स्थानांतरित करने की अनुमति भी दी गई है, लेकिन इसके लिए कलेक्टरों को 1 अप्रैल 2025 से पहले आबकारी आयुक्त को प्रस्ताव भेजना होगा।
नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।