छत्तीसगढ़ में 170 बसों के परमिट रद्द : GPS और पैनिक बटन नहीं लगाने पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, नियम तोड़ने वालों पर सख्ती

रायपुर, 23 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने और परिवहन नियमों का पालन नहीं करने वाले बस संचालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने प्रदेश की 170 बसों के परमिट निरस्त कर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन बसों में अनिवार्य जीपीएस (GPS) और पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाओं की कमी पाई गई थी। तीन महीने तक चले विशेष जांच अभियान और नोटिस जारी करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इसकी जानकारी अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने दी।
बिना परमिट सड़क पर चली बस तो होगी जब्ती की कार्रवाई
परिवहन विभाग के अनुसार, परमिट निरस्त होने के बाद संबंधित बसों को उस परमिट के आधार पर संचालन की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई संचालक नियमों की अनदेखी कर इन बसों को सड़क पर चलाते हुए पाया जाता है, तो वाहन जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना वैध परमिट बस चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सजा का प्रावधान है।
जुलाई से सितंबर तक चला विशेष जांच अभियान
राज्य शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने जुलाई से सितंबर 2026 तक प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर और अंबिकापुर सहित प्रमुख मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री बसों की जांच की गई।
परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीमों और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों ने बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और पैनिक बटन की उपलब्धता के साथ उनकी कार्यशीलता की भी जांच की। इस दौरान कई बसों में सुरक्षा उपकरण नहीं मिले, जबकि कुछ बसों में उपकरण लगे होने के बावजूद वे बंद पाए गए।
जांच में सामने आईं सुरक्षा संबंधी खामियां
परिवहन विभाग के अभियान के दौरान बसों में कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार:
- 412 बसों में जीपीएस नहीं मिला।
- 210 बसों में जीपीएस बंद पाया गया।
- 85 बसों में पैनिक बटन खराब मिले।
- 170 बसों के परमिट निरस्त किए गए।
जांच में सामने आया कि कई बस संचालक अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इससे यात्रियों की सुरक्षा और आपात स्थिति में सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।
नोटिस के बाद भी नहीं सुधरे संचालक
परिवहन विभाग ने पहले चरण में 300 बसों के संचालकों को अंतिम नोटिस जारी कर सुरक्षा उपकरणों से संबंधित कमियां दूर करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। विभागीय जानकारी के मुताबिक, इनमें से 140 बस संचालकों ने जीपीएस लगवाकर पोर्टल पर पंजीयन करा लिया, जबकि 170 बस संचालकों के खिलाफ परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की गई।
हालांकि, विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में 300 नोटिस, 140 बसों में अनुपालन और 170 परमिट निरस्त होने का उल्लेख है। इन आंकड़ों के बीच संख्यात्मक अंतर को स्पष्ट करने के लिए विभागीय अभिलेखों से पुष्टि आवश्यक है।
महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है पैनिक बटन
बसों में पैनिक बटन लगाने का उद्देश्य आपात स्थिति में यात्रियों को जल्द सहायता उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है। पैनिक बटन सक्रिय होने पर निर्धारित व्यवस्था के तहत कंट्रोल रूम तक आपात सूचना और वाहन की लोकेशन पहुंच सकती है, जिससे संबंधित एजेंसियों को सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।
वहीं, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के माध्यम से बस की लोकेशन पर नजर रखी जा सकती है। इससे वाहन के निर्धारित मार्ग और परमिट की शर्तों के अनुसार संचालन की निगरानी में भी सहायता मिलती है।
प्रदेश में करीब 12 हजार बसें
परिवहन विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में करीब 12 हजार बसें हैं। इनमें लगभग 4,500 यात्री बसें, 6,500 स्कूल बसें और करीब 1,000 ऑल इंडिया टूरिस्ट एवं निजी श्रेणी की बसें शामिल हैं।
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक परिवहन से जुड़े सभी वाहन मालिकों के लिए सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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