छत्तीसगढ़

एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा बने सीनियर एडवोकेट : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दी मंजूरी

बिलासपुर, 01 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई फुल कोर्ट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई।

अधिसूचना के अनुसार, विवेक शर्मा का सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस निर्णय के साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा प्राप्त हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में फैसला

हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2025 के फैसले और आदेश का भी उल्लेख किया गया है। यह आदेश आपराधिक अपील संख्या 865/2025 में जितेंदर कल्ला बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) मामले में पारित किया गया था।

इसी आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने विवेक शर्मा को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह पदनाम प्रभावी हो गया है।

कौन हैं विवेक शर्मा?

विवेक शर्मा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल के पद पर कार्यरत हैं। हाईकोर्ट की फुल कोर्ट से सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने के बाद उनके न्यायिक क्षेत्र में दर्जे में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में इस नामांकन को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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Manish Tiwari

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