
रायपुर, 14 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर 75 वर्षीय पति ने फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मामले में अदालत ने आरोपी पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सातपारा का है। घटना 28 और 29 मई 2024 की दरमियानी रात की बताई गई है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय की अदालत ने खोरबाहरा बंजारे को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
संबंध बनाने से इनकार पर हुआ विवाद
अभियोजन के अनुसार, खोरबाहरा ने अपनी पत्नी रेवती बाई से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही थी। पत्नी ने उम्र का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। विवाद बढ़ने पर उसने पति को डांटने के साथ थप्पड़ भी मार दिया।
इससे नाराज पति ने घर में रखे फावड़े से रेवती बाई पर कई वार कर दिए। उसके सीने, पेट और दोनों बाहों पर गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई।
हत्या के बाद खून से सना फावड़ा छिपाया
हत्या के बाद आरोपी ने खून से सना अपना बनियान और फावड़ा गाय के कोठे में छिपा दिया। इसके बाद वह बस से रायपुर भाग गया। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उसे गुरुमुख नगर क्षेत्र से पकड़ लिया।
पूछताछ के बाद पुलिस ने 30 मई 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक लखन लाल देवांगन ने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए।
कोर्ट ने नहीं दिया परिवीक्षा अधिनियम का लाभ
अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने से इनकार कर दिया। साथ ही मृतका के परिजनों को छत्तीसगढ़ राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत सहायता दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भेजी गई है।



