
रायपुर | 22 अप्रैल 2026
राजधानी रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। शहर के भीतर यातायात को सुगम बनाने के लिए 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों से भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह नियम 15 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है और 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
🚧 इन 19 मार्गों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
प्रतिबंधित मार्गों में शहर के प्रमुख एंट्री पॉइंट शामिल हैं, जैसे—
तेलीबांधा चौक, कैनाल रोड, महावीर नगर, राजेंद्र नगर, पचपेड़ी नाका, संतोषीनगर, भाठागांव, कुशालपुर, रायपुरा चौक, कचना रेलवे क्रॉसिंग, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी, वीआईपी तिराहा और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड क्षेत्र।
📊 क्यों लिया गया यह फैसला?
पिछले कुछ समय से शहर की मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों के कारण लंबे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही थी। इससे स्कूल, ऑफिस और बाजार जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था।
🚦 क्या होगा फायदा?
प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से—
- ट्रैफिक जाम में कमी आएगी
- सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण होगा
- बाजार और रिहायशी क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ेगी
- शहर में आवागमन अधिक सुगम और तेज होगा
📢 प्रशासन की अपील
पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टर्स से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और नियमों का पालन करें, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके।
👉 कुल मिलाकर, रायपुर में यह कदम आम जनता को राहत देने और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।



