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बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पीएम-जनमन योजना के 108 करोड़ रुपये के मोबाइल मेडिकल यूनिट मामले में जनहित याचिका खारिज, आरोपों को ठोस प्रमाण न मिलने का हवाला

बिलासपुर, 24 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीएम-जनमन योजना के तहत 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) की खरीद में कथित गड़बड़ी के मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि याचिका ठोस सबूतों के बजाय मीडिया रिपोर्ट और सामान्य आरोपों पर आधारित है, इसलिए इसे जनहित याचिका के रूप में सुनवाई योग्य नहीं माना जा सकता। साथ ही याचिकाकर्ता की मंशा और पात्रता पर भी सवाल उठाते हुए कोर्ट ने इसे जनहित में वास्तविक नहीं माना।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के पास अन्य वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं और सुरक्षा राशि लौटाने से अदालत ने इंकार कर दिया। यह मामला 108 करोड़ रुपये की लागत से 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट खरीदने से जुड़ा था।



