छत्तीसगढ़
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16 गवाहों की गवाही के बाद फैसला: सूर्यकांत नाग समेत तीन गांजा तस्कर दोषी, 10 साल कारावास

रायपुर। गांजा तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने तीन आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषियों में सूर्यकांत नाग, उमेश मनहीरा और धीरेन्द्र मिश्रा शामिल हैं।
अदालत ने यह फैसला 16 गवाहों की गवाही और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर सुनाया। विशेष जज पंकज कुमार सिन्हा ने तीनों को दोषी पाते हुए कड़ी सजा दी।
जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी सूर्यकांत नाग आदतन तस्कर है। बताया जा रहा है कि वह सरायपाली के पूर्व कांग्रेसी विधायक किस्मत लाल नंद का करीबी रिश्तेदार भी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को वर्ष 2020-21 में आमानाका थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।
अदालत के इस फैसले को गांजा तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।



