छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज, 5 मई से लागू हुई नगदी रहित उपचार स्कीम

रायपुर। अब सड़क हादसों में घायल लोगों को इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘सड़क दुर्घटना नगदी रहित उपचार स्कीम 2025’ को 5 मई से पूरे प्रदेश में प्रभावी कर दिया है। इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को घटना की तारीख से 7 दिन के भीतर सूचीबद्ध अस्पतालों में बिना नकद भुगतान के इलाज की सुविधा मिलेगी।
योजना के तहत प्रत्येक पीड़ित को अधिकतम ₹1.5 लाख तक का इलाज निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य गंभीर रूप से घायल लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाना है।
पुलिस मुख्यालय स्थित अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार का यह कदम सड़क दुर्घटनाओं के बाद के स्वर्णिम घंटे (गोल्डन ऑवर) में प्रभावी इलाज सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।



