
बिलासपुर, 30 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित संजू त्रिपाठी हत्याकांड में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद कपिल त्रिपाठी, उसके पिता जयनारायण त्रिपाठी समेत सभी 22 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। कपिल त्रिपाठी पक्ष के अधिवक्ता आदित्य तिवारी ने इस फैसले की जानकारी दी।
2022 में गोली मारकर की गई थी हत्या
बता दें कि 14 दिसंबर 2022 को बिलासपुर के सकरी बाइपास में संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संजू त्रिपाठी कुदुदंड निवासी हिस्ट्रीशीटर और कांग्रेस नेता थे। वारदात के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।
पुलिस ने शुरुआती जांच में पारिवारिक और जमीन विवाद को हत्या की साजिश की वजह बताया था। इस मामले में संजू त्रिपाठी के भाई कपिल त्रिपाठी को मुख्य आरोपी मानते हुए जांच की गई थी।
पिता, पत्नी और अन्य रिश्तेदार भी थे आरोपी
इस मामले में कपिल त्रिपाठी के अलावा उसके पिता जयनारायण त्रिपाठी, पत्नी सुचित्रा त्रिपाठी, मुंहबोली बहन कल्याणी और जीजा भरत तिवारी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।
आरोपियों में आशीष तिवारी, रवि तिवारी, प्रेम श्रीवास, सुमीत निर्मलकर, अमन गुप्ता, राजेंद्र सिंह ठाकुर, केदार सिंह और रवि सिंह के नाम भी शामिल थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश निवासी सावन पाठक, अभिषेक मिश्रा, वाल्मिकी उर्फ पप्पू दाढ़ी और ताबिज अंसारी समेत कुल 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत के फैसले से मामले में आया नया मोड़
लंबे समय से चर्चित इस हत्याकांड में जिला न्यायालय के फैसले ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। अदालत ने सभी 22 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
फैसले के विस्तृत आधार और अदालत की टिप्पणियों की जानकारी उपलब्ध खबर में नहीं दी गई है।



