छत्तीसगढ़ में फर्जी HSRP प्लेट बेचने वालों पर गिरेगी गाज: परिवहन विभाग ने दिए FIR के निर्देश, आम जनता से की डिजिटल भुगतान की अपील

रायपुर, 01 मई 2025। छत्तीसगढ़ में बिना अनुमति हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) बेचने और आपूर्ति करने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई तय है। परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने ऐसे अनाधिकृत डीलर्स और व्यक्तियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश सभी परिवहन अधिकारियों को जारी कर दिए हैं।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 और मोटरयान नियम 1989 के तहत 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पालन में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में यह व्यवस्था लागू कर दी है और अब वाहन स्वामी विभाग की वेबसाइट cgtransport.gov.in पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं।
परिवहन विभाग ने दो अधिकृत वेंडर्स – M/s Real Mazon India Ltd. और M/s Rosmerta Safety Systems Ltd. को निर्धारित दर पर HSRP लगाने की मंजूरी दी है। इसके बावजूद कुछ डीलर्स और व्यक्ति नकली या समान दिखने वाली प्लेटें जैसे होलोग्राम, इंडिया मार्क, इंडिया शिलालेख आदि के साथ फर्जी HSRP बेच रहे हैं। इन पर अब सीधे एफआईआर होगी और कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
परिवहन आयुक्त ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल डिजिटल माध्यम से भुगतान करें और HSRP इंस्टॉलेशन के लिए अधिकतम 100 रुपए अतिरिक्त चार्ज ही दें। घर पहुंच सेवा के लिए अलग से राशि देनी होगी। यदि कोई डीलर अवैध रूप से अतिरिक्त शुल्क मांगता है, तो उसकी शिकायत सीधे संबंधित जिले के जिला परिवहन अधिकारी से की जा सकती है।
परिवहन विभाग की यह कार्रवाई राज्य में वाहन पंजीकरण प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।