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रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सख्त: व्यस्त मार्गों पर 2 महीने तक रैली-जुलूस पर रोक, पुलिस कमिश्नर का आदेश लागू

रायपुर, 15 जुलाई 2026। राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत शहर के प्रमुख और अति-व्यस्त मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना और प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 14 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुका है और अगले दो महीने तक लागू रहेगा।

पुलिस प्रशासन के अनुसार, शहर के प्रमुख मार्गों पर प्रतिदिन भारी यातायात का दबाव रहता है। ऐसे में रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन के कारण आम नागरिकों को लंबी जाम की स्थिति और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि यातायात निर्बाध बना रहे और लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो।

इन प्रमुख मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध जी.ई. रोड पर शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक, मालवीय रोड पर जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक, सदर बाजार रोड पर कोतवाली चौक से सत्ती बाजार चौक तथा एम.जी. रोड पर गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक लागू रहेगा।

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के दौरान इन मार्गों पर किसी भी प्रकार की सार्वजनिक रैली, जुलूस, शोभायात्रा या धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNSS, 2023 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों और विभिन्न संगठनों से आदेश का पालन करने और वैकल्पिक स्थानों का उपयोग करने की अपील की है।

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Manish Tiwari

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