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धरसींवा में जायसवाल निको प्लांट की मनमानी पर गरजे विधायक अनुज शर्मा : 71 कानूनों के उल्लंघन का खुलासा, मंत्री के गोलमोल जवाब से मचा बवाल, श्रमिकों की जिंदगी से खिलवाड़ पर उठी जांच की मांग

रायपुर, 15 जुलाई 2025 | छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 2025 के द्वितीय दिवस पर आज धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने अपने क्षेत्र में मनमाने ढंग से उद्योग संचालित करने वाली कंपनी जायसवाल निको पर उठाये महत्वपूर्ण सवाल। विधायक अनुज शर्मा ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को अपने प्रश्नों से घेरते हुए पूछा की क्या धरसींवा विधानसभा क्षेत्र स्थित मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लि. मि. सिलतरा के ब्लास्ट फर्नेस एवं पावर प्लांट में श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया व निरीक्षण में क्या-क्या विसंगतिया पाई गई? साथ ही निरीक्षण में जांच अधिकारी के द्वारा क्या किसी प्रकार का “प्रतिबंधात्मक आदेश” कारखाना प्रबंधन को जारी किया गया था? और इसे कब पुनः परीक्षण कर जांचा गया? इस सवाल का जवाब देने में मंत्री जी आना-कानी करते रहे तथा गोल-मोल जवाब देने लगे। मंत्री जी ने कहा की जाँच में कोई विसंगतिया नहीं पाई गई।

जबकि पूर्व के सवालों से प्राप्त जवाब में बताया गया था की जायसवाल निको प्लांट की जाँच में लगभग 71 धाराओं का उल्लंघन करना पाया गया है जिसमें कारखाना अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, संविदा श्रमिक अधि., वेतन भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, उपादान भुगतान अधिनियम, श्रम कल्याण निधि अधिनियम आदि के जाँच में अनियमितता के संबंध में प्लांट प्रबंधन द्वारा 03 दिनों के भीतर दिए गए जवाब से विभाग संतुष्ट होकर फाइल को नस्तीबद्ध कर दिया गया। ऐसे खानापूर्ति कार्यवाहियों से प्लांट प्रबंधनों की मनमानी बढ़ गई है। जायसवाल निको प्लांट का ऑक्सीजन प्लांट अति जर्जर एवं बेमरम्मति अवस्था में है, ऐसी घोर लापरवाहियां श्रमिकों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है जिसके लिए विधायक जी के माँग पर मंत्री द्वारा जाँच कराने का आश्वासन दिए हैं।

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Manish Tiwari

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