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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी, विदेशी शराब पर 9.5% अतिरिक्त शुल्क खत्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ई-प्रोक्योरमेंट समिति भंग, श्रम कानूनों में बड़े संशोधन पर मुहर

दिनांक – 02 मार्च 2025 | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

1. छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी

  • वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के समान होगी।
  • 674 मदिरा दुकानें और आवश्यकतानुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें पूर्ववत संचालित की जाएंगी।
  • देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत रेट ऑफर के आधार पर होगी।
  • विदेशी मदिरा का थोक क्रय एवं वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
  • मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत रहेगा।
  • विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों पर 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त किया जाएगा।

2. छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी

  • इस विधेयक के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया।

3. ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति समाप्त

  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ई-प्रोक्योरमेंट समिति को समाप्त किया गया।
  • अब 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को पीएफआईसी (PFIC) द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
  • बड़ी आईटी परियोजनाओं के लिए पहले से सशक्त समिति अनुमोदन की अनिवार्यता थी, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया का दोहराव हो रहा था।

4. छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक नए सदस्य पद का सृजन

  • उपभोक्ता मामलों की समयबद्ध सुनवाई और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नवीन सदस्य पद स्वीकृत किया गया।

5. धान एवं चावल परिवहन की दरों को मंजूरी

  • खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य योजना के तहत धान एवं चावल परिवहन दरों को राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत किया गया।

6. श्रम कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक पारित

  • छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई।
  • इसके तहत कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन किया जाएगा।

7. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी

  • इस विधेयक के प्रारूप को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

8. वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में पदोन्नति सेवा नियमों में छूट

  • उप पंजीयक के 9 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा में एक बार के लिए छूट प्रदान की गई।

9. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को और प्रभावी बनाने का निर्णय

  • छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

10. छत्तीसगढ़ सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच समझौता (MoU)

  • ग्रामीण छत्तीसगढ़ के कल्याण और आजीविका सृजन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के बीच एमओयू (MoU) को मंजूरी।
  • इसके लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अधिकृत किया गया।

इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से राज्य में विकास की नई राहें खुलेंगी और जनहित से जुड़े कई अहम बदलाव लागू होंगे।

Manish Tiwari

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