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मेरठ में नीला ड्रम हत्याकांड का फैसला: मुस्कान और साहिल को फांसी, बेटी का जिक्र कर बोली- उसका ख्याल रखना

मेरठ, 14 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोनों को पति की हत्या और सबूत छिपाने के मामले में दोषी ठहराया गया था। अदालत के इस फैसले के बाद बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए दोनों दोषी

सजा सुनाए जाने के दिन मुस्कान और साहिल को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मुस्कान से अंतिम पक्ष रखने को कहा। इस पर उसने अपनी छोटी बेटी का जिक्र करते हुए उसकी देखभाल करने की गुहार लगाई। वहीं, साहिल ने भी अदालत के सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया।

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। वारदात को छिपाने के लिए आरोपियों ने शव के पांच टुकड़े किए और उन्हें नीले रंग के ड्रम में रखकर छिपा दिया था। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी।

अभियोजन पक्ष ने मांगी थी फांसी की सजा

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के.के. चौबे ने अपराध की गंभीरता और क्रूरता का हवाला देते हुए दोनों दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन ने मुस्कान की दो बेटियों और उसके वृद्ध माता-पिता का हवाला देकर सजा में नरमी बरतने की अपील की थी।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था।

नोट: मृत्युदंड के फैसले के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अपील की स्थिति की पुष्टि आधिकारिक न्यायालयीन रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।

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Manish Tiwari

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