छत्तीसगढ़

CG के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: वेतन के खिलाफ मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन, पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

रायपुर, 03 अप्रैल 2026/छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को आर्थिक सहूलियत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारी अपने वेतन के आधार पर आसानी से शॉर्ट टर्म लोन (अल्पावधि ऋण) ले सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

मंत्रिपरिषद के 30 सितंबर 2025 के निर्णय के तहत यह सुविधा 16 मार्च 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। योजना के तहत कर्मचारी जरूरत पड़ने पर किसी भी समय अपने वेतन के विरुद्ध अग्रिम राशि प्राप्त कर सकेंगे।

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुरक्षित तरीके से संचालित की जाएगी।

योजना के क्रियान्वयन के लिए बैंगलोर की M/s Refyne Tech Private Limited को सेवा प्रदाता बनाया गया है। इसके लिए वित्त विभाग ने एक विस्तृत SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) भी जारी की है, जिसमें आवेदन से लेकर राशि प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया तय की गई है।

वित्त विभाग ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।

👉 इस फैसले से अब कर्मचारियों को आपात स्थिति में आर्थिक मदद के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि वे सीधे अपने वेतन के आधार पर तुरंत लोन प्राप्त कर सकेंगे।

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Manish Tiwari

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