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CG में टैक्स भरने की नई तारीख तय: 30 अप्रैल तक छूट, इसके बाद भारी सरचार्ज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दी है। पहले तय समय सीमा में टैक्स जमा नहीं कर पाने वाले लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा।

प्रशासन के अनुसार, 30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, इस तारीख के बाद भुगतान करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज देना अनिवार्य होगा। इसलिए नागरिकों से समय रहते टैक्स जमा करने की अपील की गई है।

दरअसल, निर्धारित समय सीमा में राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था, जिसके चलते सरकार ने यह निर्णय लिया। सभी नगरीय निकायों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग टैक्स जमा कर सकें।

इस फैसले से उन करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश पहले टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। प्रशासन ने साफ कहा है कि अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द भुगतान कर सरचार्ज से बचें।

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Manish Tiwari

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