नाबालिग अपहरण कांड में बड़ा खुलासा: क्रिसमस के बहाने लड़की को भगाया, पास्टर और पत्नी भी गिरफ्तार

सूरजपुर | 1 जनवरी 2026
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में नाबालिग लड़की के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी युवक के साथ-साथ पास्टर और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि क्रिसमस के बहाने नाबालिग को घर बुलाकर उसे भगाने की साजिश रची गई।
📌 क्या है पूरा मामला?
पीड़िता के पिता ने प्रतापपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी क्रिसमस के मौके पर पास्टर राम खिलावन के घर गई थी, लेकिन रातभर वापस नहीं लौटी।
कुछ समय बाद राजेश कुमार विश्वकर्मा उर्फ खैरू ने खुद फोन कर बताया कि वह लड़की को अपने साथ ले गया है और अब उसे अपने पास ही रखेगा।
जांच में सामने आया कि इस पूरे कांड में
➡️ पास्टर राम खिलावन
➡️ उसकी पत्नी सुनीता
ने आरोपी की खुलकर मदद की।
इतना ही नहीं, राजेश कुमार पर पहले भी नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर भगाने के केस दर्ज हैं।
👮 पुलिस की बड़ी कार्रवाई
प्रार्थी की रिपोर्ट पर प्रतापपुर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
दर्ज धाराएं
- BNS धारा 137(2) – नाबालिग का अपहरण
- BNS धारा 3(5) – साझा आपराधिक मंशा (Common Intention)
⚖️ क्या कहती हैं धाराएं?
धारा 137(2) के तहत नाबालिग को वैध अभिभावक की हिरासत से ले जाना गंभीर अपराध है, जिसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
धारा 3(5) के अनुसार, यदि अपराध कई लोग मिलकर करते हैं, तो सभी को बराबर का दोषी माना जाएगा, चाहे कोई सीधे शामिल हो या नहीं।
🚨 इलाके में मचा हड़कंप
पास्टर और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है।



