छत्तीसगढ़

collector राजस्व प्रकरणों को ई-कोर्ट में दर्ज किया जाना अनिवार्य – क्लेक्टर

collector रायपुर। कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे ने आज नगरीय निकायों मंदिर-हसौद, आरंग, गोबरा-नवापारा और अभनपुर तहसील कार्योलयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील कार्योलयों में पंजीकृत प्रकरणों की संख्या के बारे में जानकारी ली। पंजीकृत लंबित प्रकरणों को यथाशीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए।

collector उन्होंने कहा कि तहसील में जितने प्रकरण दर्ज होते है, उतने प्रकरणों को निराकृत करने के साथ-साथ पूर्व के लंबित प्रकरणों को निराकरण करना आवश्यक है।


collector उन्होंने तहसीलदार न्यायालय में राजस्व प्रकरणों और रिकॉर्ड का औचक निरीक्षण किया। डॉ भुरे ने अविवादित नामातंरण, अविवादित बंटवारा, अविवादित सीमाकंन से लेकर किसान किताब बनाने जैसे कामों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए।

उन्होंने बताया कि राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश है कि राजस्व प्रकरण प्राप्त होते ही उसे ई-कोर्ट में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने एस.डी.एम को अपने अधीनस्थ सभी राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।

Dispatch
Dispatch Desk1

Show More

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

Back to top button