जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अब 100% ऑनलाइन: अक्टूबर 2023 से जन्मे बच्चों के लिए केवल डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र ही होगा आधार कार्ड का एकमात्र वैध डॉक्यूमेंट

रायपुर, 28 अक्टूबर 2025| छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 में संशोधन के बाद लॉन्च किए गए नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य में हर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र डिजिटल स्वरूप में जारी किया जा रहा है।
वर्ष 1969 के जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में 2023 में हुए संशोधन के अनुसार अब अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म तारीख का एकमात्र वैध प्रमाण जन्म प्रमाण पत्र ही होगा।
अर्थात — इस तिथि से पूर्व जन्मे बच्चों के लिए आधार कार्ड बनाने हेतु अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य रहेंगे।
सरकार के अनुसार अप्रैल 2023 के बाद जन्मे सभी बच्चों के लिए केवल ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इससे दस्तावेजों की विश्वसनीयता और रिकॉर्ड-कीपिंग अधिक सुरक्षित होगी।
📌 पुराने मैन्युअल प्रमाण पत्र भी होंगे डिजिटल
पूर्व में जारी मैन्युअल जन्म प्रमाण पत्रों को भी अब पोर्टल में ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे।
🔍 कुछ जिलों में भ्रम की स्थिति, सरकार हुई सतर्क
सूत्रों के अनुसार कुछ जिलों के आधार केंद्र केवल QR Code वाले जन्म प्रमाण पत्र पर ही आधार बनाने की अनुमति दे रहे थे।
राज्य सरकार ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए UIDAI हैदराबाद से अनुरोध किया है कि ऐसे केंद्रों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएँ।
🛠️ तकनीकी समस्याएँ दूर, प्रशिक्षण जारी
पोस्ट-लॉन्च शुरुआती चरण में आई तकनीकी दिक्कतों को भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा दूर कर दिया गया है।
साथ ही सभी रजिस्ट्रारों को नए पोर्टल का प्रशिक्षण दिया गया है। जिला स्तर पर भी निरंतर प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं जिससे प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे।
✅ निष्कर्ष
🔹 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं
🔹 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए केवल ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य
🔹 राज्य में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पूरी तरह डिजिटल और ऑनलाइन



