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बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त: बिजली खंभों से टीवी केबल हटाने का काम पूरा कर 27 अक्टूबर तक दें रिपोर्ट

बिलासपुर। बिजली खंभों पर टीवी केबल लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में सीएसपीडीसीएल की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से खंभों से केबल हटाए जा रहे हैं। अब तक अधिकांश खंभों से केबल हटाए जा चुके हैं और केवल करीब तीन हजार खंभों से यह काम बाकी है।

कोर्ट ने शेष कार्य शीघ्र पूरा कर अगली सुनवाई तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में लिया है। याचिका में मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव, नगरीय प्रशासन सचिव, बीएसएनएल, सीएसपीडीसीएल के एमडी, कलेक्टर- कमिश्नर नगर निगम बिलासपुर और अधीक्षण यंत्री सीएसपीडीसीएल को पक्षकार बनाया गया है।

गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 2 लाख 83 हजार बिजली खंभों में से लगभग 50 हजार पर टीवी केबल लगे पाए गए थे। जनवरी से इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब ज्यादातर जगहों से केबल हटा दिए गए हैं।

बिजली खंभों पर लटकते केबल न सिर्फ शहर की सुंदरता बिगाड़ते हैं बल्कि हादसों का खतरा भी लगातार बना रहता है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए इस पर सख्ती से निगरानी रखने का फैसला लिया है।

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Manish Tiwari

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