सरकारी दफ्तरों में अब ‘आधार’ से हाजिरी : सुबह 10 से शाम 5:30 तक अनिवार्य उपस्थिति, 15 जून से लागू होगी नई व्यवस्था

रायपुर, 14 जून 2025।छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। साथ ही, 15 जून 2025 से प्रदेश भर में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की जा रही है।
इस संबंध में शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी सभी अधिकारी-कर्मचारियों को मोबाइल फोन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा रोजाना अपनी उपस्थिति और प्रस्थान दर्ज करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी कामकाज को सुव्यवस्थित करना और लोकहित में निर्णयों की समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में NIC (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) के तकनीकी सहयोग से यह प्रणाली समय पर स्थापित करें और सभी तकनीकी जरूरतें पूरी करें।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपस्थिति दर्ज कराने में लापरवाही बरतने पर संबंधित कर्मचारी के साथ संस्था प्रमुख भी जिम्मेदार माने जाएंगे। यह आदेश न केवल कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगा, बल्कि समय पालन की आदत को भी मजबूती देगा।
सरकार ने यह कदम कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्य संस्कृति को सुधारने की दिशा में एक सख्त लेकिन ज़रूरी पहल बताया है। आदेश की नियमित निगरानी भी की जाएगी।